Online application for compulsory marriage registration uttarakhand
English
ऑनलाइन पंजीकरण फार्म भरने से पहले निर्देश

   1. सर्व प्रथम विवाह सत्यापन प्रमाण पत्र फार्म डाउनलोड करें और इसको सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणित कराये ।       प्रमाण पत्र फार्म डाउनलोड करें

   2.  वर की आयु 21 वर्ष अथवा उससे अधिक होना अनिवार्य है ।

   3.  वधू की आयु 18 वर्ष अथवा उससे अधिक होना अनिवार्य है ।

   4. आनलाईन विवाह का आवेदन भरने से पूर्व यह जाँच कर ले कि विवाह सत्यापन प्रमाण पत्र किसके द्वारा प्रमाणित किया गया है ।

   5.  ई-पंजीकरण आवेदन संख्या ऑनलाइन फार्म भरने के बाद 30 दिनों तक विधिमान्य होगा ।

   6.  निम्न में से कोई एक जगह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के क्षेत्राधिकार की विधिमान्यता हेतु आवश्यक है ।.

       (a)   वर का स्थायी निवास

       (b)   विवाह के उत्सव का कोई प्रमाण


   7. आवेदन पत्र द्विभाषिक (अंग्रेज़ी भाषा की रोमन लिपि के साथ हिंदी की देवनागरी लिपि) होना आवश्यक है ।

इन सब के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्र दिये जाएगें
फीस
1.विवाह विवाह निमत्रण पत्र (अथवा)
मन्दिर/चर्च की विवाह की रसीद (अथवा)
विवाह के उत्सव का कोई अन्य प्रमाण
2.निवास फोटो पहचान पत्र (अथवा)
राशन कार्ड (अथवा)
ड्राइविंग लाइसेंस(अथवा)
पासपोर्ट या वीजा
3.आयु जन्म प्रमाण पत्र (अथवा)
स्कूल/कॉलेज प्रमाणपत्र (अथवा)
पासपोर्ट या वीजा
4.गवाह कम से कम दो गवाह आईडी कार्ड
आवेदन पत्र का शुल्क:-
  1.विवाह संस्कार होने के दिनांक से 90 दिन के भीतर शुल्क रुपये एक सौ एक अदा किया जायेगा
  2.विवाह संस्कार होने के दिनांक से 90 दिन के पश्चात शुल्क रुपये दो सौ अदा किया जायेगा ।
  3.विवाह प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति हेतु शुल्क रूपये पचास अदा किया जायेगा।
 प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन:-
     प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन ,जिस पर शुल्क रूपये एक की कोर्ट फीस चस्पा होगी रूपये दस का स्टाम्प शुल्क तथा साधारण नकल जो एक सप्ताह में उपलब्ध करायी जायेगी के लिए रूपये पच्चीस , आवश्यक नकल जो तीन दिन में उपलब्ध करायी जायेगी के लिए रूपये पचास,अतिआवश्यक नकल जो अगले दिन उपलब्ध करायी जायेगी के लिए रूपये एक सौ अदा किया जायेगा।
मुआयना हेतु शुल्क:-
1 .यदि प्रविष्टि चालू वर्ष के समबन्ध में हो तो शुल्क रू0 पच्चीस मात्र ।
2. यदि प्रविष्टि उससे पूर्व वर्ष के समबन्ध में हो तो शुल्क रू0 पचास मात्र होगी और इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष के लिए रू0 दस की अतिरिक्त फीस देय होगी। मुआयना हेतु आवेदन शुल्क रू0 दस मुआयना फीस के अतिरिक्त अदा किया जायेगा।
डाउनलोड उत्तराखण्ड अनिवार्य विवाह नियमावली 2012 ।    डाउनलोड उत्तराखण्ड अनिवार्य विवाह अधिनियम 2010 ।  अधिक जानकारी के लिये यहां क्लिक करें ।